नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में संशोधन कर इसे यात्रियों के अनुकूल बना दिया है। यात्री अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में संशोधन कर इसे यात्रियों के अनुकूल बना दिया है। यात्री अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं।