तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो बच्चों के नियम को खत्म करने वाला विधेयक पारित कर दिया

विधान सभा ने 1994 में अधिनियमित मौजूदा कानून को दूर करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जो दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराता है।

यह विधेयक पहले के अध्यादेश का स्थान लेता है। नया विधेयक – तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2026 – पंचायत राज मंत्री दानसारी अनसूया सीताक्का द्वारा पेश किया गया, जिन्होंने कहा कि समाज में बदलाव और प्रजनन दर में गिरावट को देखते हुए दो बच्चों के मानदंड को हटाने का समय आ गया है।

मंत्री ने कहा कि भावी पीढ़ियों के दीर्घकालिक भविष्य के मद्देनजर दो-बाल नीति की समीक्षा करने के बाद, सरकार ने पंचायत राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखा है।

मंत्री ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि में गिरावट से राज्य के भविष्य पर अवांछनीय परिणाम होंगे। मंत्री ने कहा कि नया विधेयक न केवल घटती प्रजनन दर को रोकेगा बल्कि लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का अवसर भी देगा।

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