SC ने आयुष और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच समानता के सवाल को बड़ी बेंच के पास भेजा

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है कि क्या आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों का अभ्यास करने वाले डॉक्टरों को सेवा शर्तों, सेवानिवृत्ति की आयु और वेतनमान निर्धारित करने के लिए “एलोपैथिक” डॉक्टरों के बराबर माना जा सकता है।

SC ने आयुष और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच समानता के सवाल को बड़ी बेंच के पास भेजा
SC ने आयुष और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच समानता के सवाल को बड़ी बेंच के पास भेजा

13 मई को, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने उन याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें यह जवाब मांगा गया था कि क्या सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों में आयुष के चिकित्सकों से आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने वाले डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु अलग हो सकती है।

17 अक्टूबर को दिए गए एक आदेश में, पीठ ने कहा कि इस बात पर “राय में मतभेद है” कि क्या दोनों प्रणालियों के डॉक्टरों के साथ सेवा लाभों के लिए समान व्यवहार किया जा सकता है और इसलिए, इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है।

‘एलोपैथी’ शब्द होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने इसका इस्तेमाल उस समय प्रचलित मुख्यधारा की चिकित्सा प्रणाली को अपमानित करने के लिए किया था।

अदालत ने कहा कि पहले के फैसलों में इस बात पर अलग-अलग रुख था कि क्या आयुष डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टरों के समान सेवानिवृत्ति लाभ और वेतनमान का दावा कर सकते हैं।

“हम राज्यों की इस दलील को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि जनता के इलाज के लिए पर्याप्त अनुभवी चिकित्सक उपलब्ध हों।

“एलोपैथी में होने वाली चिकित्सा चिकित्सकों की कमी चिकित्सा की स्वदेशी प्रणालियों में मौजूद नहीं है, खासकर जब महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक चिकित्सीय, इंटरवेंशनल और सर्जिकल देखभाल स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों द्वारा नहीं की जाती है।

आदेश में कहा गया है, “हमारी राय है कि इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए और इसलिए हम मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजते हैं। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले को प्रशासनिक पक्ष से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।”

बड़ी पीठ के फैसले को लंबित करते हुए, अदालत ने राज्यों और अधिकारियों को आयुष चिकित्सकों को उनकी सेवानिवृत्ति की वर्तमान आयु से परे, एलोपैथिक डॉक्टरों पर लागू सेवानिवृत्ति की आयु तक, अस्थायी आधार पर, लेकिन नियमित वेतन और भत्ते के बिना जारी रखने का विकल्प दिया।

अदालत ने कहा, अगर बड़ी पीठ अंततः आयुष डॉक्टरों के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो वे विस्तारित अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते के हकदार होंगे।

इसमें कहा गया है कि इसके विपरीत, जो लोग सेवा में जारी नहीं रहेंगे, उन्हें तब भी बकाया मिलेगा, यदि बाद में मामले का फैसला उनके पक्ष में हो जाता है।

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अंतरिम अवधि के दौरान सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाले आयुष डॉक्टरों को उनके वेतन और भत्ते का आधा भुगतान किया जाएगा, जिसे संदर्भ के परिणाम के आधार पर पेंशन या नियमित परिलब्धियों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

पीठ इस मुद्दे पर करीब 31 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और उसने राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अश्विनी उपाध्याय सहित कई वकीलों को सुना।

पिछले साल 3 मई को पीठ इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत हुई थी।

इससे पहले, राजस्थान सरकार ने “एलोपैथिक” डॉक्टरों की कमी पर ध्यान दिया और 31 मार्च, 2016 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी।

इस निर्णय के कारण समान पद पर कार्यरत सरकारी आयुष डॉक्टरों द्वारा मुकदमेबाजी शुरू हो गई।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को आयुर्वेदिक डॉक्टरों की शिकायतों को स्वीकार करते हुए एक फैसला सुनाया और कहा कि यदि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मार्च, 2016 के बाद आती है तो उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाएगा।

उच्च न्यायालय ने कहा, “जो लोग 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें तुरंत सेवा में बहाल किया जाए।”

राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में अपील की और पीठ से आग्रह किया कि आदेश पर रोक लगायी जाये.

पीठ ने कहा, ”हमें इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए।”

हालांकि, बाद में पीठ मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद राज्य सरकार की अपील पर विचार करने के लिए सहमत हो गई।

विधि अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव से ऐसे लगभग 1,000 डॉक्टर सेवा में वापस आ जायेंगे।

पीठ ने कहा, ”हम नोटिस जारी करेंगे।”

उच्च न्यायालय ने आयुष डॉक्टरों की इस याचिका को स्वीकार कर लिया था कि सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयु भेदभावपूर्ण है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

आयुष डॉक्टरों ने प्रस्तुत किया कि वे अपने रोगियों के इलाज और उपचार का समान कार्य करते हैं और इसलिए, वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और अनुचित है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि उसके अधीन सेवारत आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की कमी है, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

हालाँकि, चूंकि राज्य सरकार के पास बड़ी संख्या में आयुष डॉक्टर सेवारत हैं, इसलिए सरकार ने आयुष डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा, राज्य सरकार ने कहा था।

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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