कोच्चि, वेंजारामूडु सामूहिक हत्याकांड के एक आरोपी के पिता ने एक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह घटना पर आधारित है।

याचिका एआर अफान के पिता अब्दाल रहीम द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें 24 फरवरी, 2025 को तिरुवनंतपुरम के वेंजारामूडु में अपने भाई, चाचा, चाची और प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अफान ने कथित तौर पर अपनी मां की भी हत्या का प्रयास किया था, जो चोटों से बच गईं।
रहीम ने प्रसाद नूरानद द्वारा निर्देशित फिल्म ‘कालम परांजा कड़ा’ की रिलीज के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है।
याचिका में रहीम ने दावा किया कि हत्या की घटना पर आधारित फिल्म रिलीज करने से मीडिया ट्रायल होगा, गवाह प्रभावित होंगे और अफान के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ेगा।
उन्होंने यह भी दलील दी कि रिहाई से परिवार की प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचेगा।
याचिकाकर्ता ने ट्रेलर और टीज़र की रिलीज़ सहित फिल्म से संबंधित सभी प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, और अदालत से मुकदमा पूरा होने तक हत्या के मामले पर आधारित किसी भी सामग्री की रिलीज़ या प्रकाशन पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
मामले में प्रतिवादियों में भारत संघ, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और उसके क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य पुलिस प्रमुख, करुणागप्पल्ली कृष्णनकुट्टी और फिल्म निर्देशक प्रसाद नूरानद शामिल हैं।
पीटीआई से बात करते हुए, नूरानद ने कहा कि फिल्म का वेंजारामुडु हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने कहा, “हालांकि यह फिल्म एक परिवार के भीतर हुई हत्या से भी संबंधित है, लेकिन इसका वेंजारामूडु मामले से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में जारी ट्रेलर को देखने के बाद परिवार ने ऐसी धारणा बना ली होगी।”
उन्होंने कहा कि वह इसे अदालत को बता देंगे और यदि निर्देश दिया गया तो वह रिलीज से पहले स्क्रीनिंग के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है।
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