बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर विजय माल्या चाहते हैं कि अदालत भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओ अधिनियम) की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर विचार करे, तो उन्हें पहले भारत लौटना चाहिए।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा, “आपको वापस आना होगा। यदि आप वापस नहीं आ सकते, तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते।”
मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ माल्या की एफईओ अधिनियम और उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने उनसे यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा कि अधिनियम के प्रति उनकी चुनौती तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र में आवेदन नहीं करते।
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माल्या की ओर से कोई जवाब नहीं, आखिरी चेतावनी
इन निर्देशों के बावजूद, अदालत ने गुरुवार को कहा कि माल्या भारत लौटने के अपने इरादे को बताने वाला हलफनामा दाखिल करने में विफल रहे हैं।
अदालत ने टिप्पणी की, “आप भारतीय और ब्रिटेन की अदालतों की प्रक्रिया से बच रहे हैं, इसलिए आप भगोड़े आर्थिक अपराधियों (एफईओ) अधिनियम को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका का लाभ नहीं उठा सकते।”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ईडी की ओर से पेश हुए और कहा कि माल्या भारत आ सकते हैं और बहस कर सकते हैं, लेकिन वह देश के कानून पर भरोसा नहीं कर सकते और फिर भी इक्विटी का दावा नहीं कर सकते।
मेहता ने कहा, “वह आ सकते हैं और हलफनामे में उल्लिखित हर बात पर चर्चा कर सकते हैं – कि वह भुगतान करने के लिए तैयार हैं, भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं, या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। लेकिन वह इस देश के कानून पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और इक्विटी क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं कर सकते हैं।”
माल्या के वकील अमित देसाई ने एक फैसले पर भरोसा करते हुए दलील दी कि माल्या की सुनवाई भारत लौटे बिना ही की जा सकती है।
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा आदेश में माल्या को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि वह कब वापस लौटना चाहते हैं।
पीठ ने कहा कि अगर वह अगली तारीख तक भी ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे अब गैर-अनुपालन के लिए आदेश पारित करना होगा। अदालत ने माल्या से कहा, “निष्पक्षता के साथ, हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं; हम आपको एक और मौका दे रहे हैं।”
दिसंबर में एक प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत “पूरी तरह से प्रतिबद्ध” है कि देश में भगोड़े और “कानून द्वारा वांछित” लोग अदालतों के समक्ष मुकदमे का सामना करने के लिए यहां लौटें।
जयसवाल ने कहा, “हम इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि जो लोग भगोड़े हैं और भारत में कानून द्वारा वांछित हैं, वे देश वापस लौट आएं। इसके लिए हम कई सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और प्रक्रियाएं जारी हैं।”
