अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि यहां पुलिस ने इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर अवैध रूप से विदेशी धन इकट्ठा करने के आरोप में एक ब्रिटिश नागरिक शमसुल हुदा खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
उन्होंने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की लिखित शिकायत पर रविवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज की गई।
कोतवाली पुलिस स्टेशन प्रभारी पंकज पांडे ने कहा कि मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रासंगिक प्रावधानों और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 13 और 318 (4) के तहत दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा, “जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की एक रिपोर्ट के बाद अवैध विदेशी फंडिंग गतिविधियों का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी।”
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अनुसार, संत कबीर नगर जिले के देवरिया लाला गांव के मूल निवासी खान, आज़मगढ़ में एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।
वह कथित तौर पर 2007 में ब्रिटेन चले गए और 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली।
अधिकारी ने कहा कि इस अवधि के दौरान, खान ने विदेशी नागरिक होने के बावजूद कथित तौर पर एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और दो मदरसों की स्थापना की, एक खलीलाबाद में और दूसरा आज़मगढ़ जिले में।
उन्होंने बताया कि एनजीओ और दोनों मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए भी उच्च अधिकारियों को अनुशंसा भेजी गयी है.
पांडे ने कहा, मामले की आगे की जांच जारी है।