मतपत्र लागू करने का कानून अधिसूचित

स्थानीय निकाय चुनाव में मतपत्रों की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए, कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंगलवार को राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद बुधवार को अधिसूचित किया गया।

अधिनियम में कहा गया है कि ईवीएम की विश्वसनीयता और मतदाता गोपनीयता के बारे में चिंताओं के जवाब में कर्नाटक सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों पर वापस लौट आई है, जो गुमनामी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने वाले चुनावी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बढ़ती आम सहमति को दर्शाता है।

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