संसद सीटों में महिलाओं के कोटे से संबंधित 131वां संवैधानिक संशोधन विफल हो गया है। बिल को ‘नहीं’ की तुलना में ‘हां’ में अधिक वोट मिलने के बावजूद ऐसा हुआ।

संवैधानिक संशोधन विधेयकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन वोट डालने वाले कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की भी आवश्यकता होती है। जबकि महिला कोटा बिल पहली कसौटी पर खरा उतरा, लेकिन दूसरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा।
प्रस्तावित कानून के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट मिले। इसका मतलब यह है कि हालांकि विधेयक को साधारण बहुमत प्राप्त था, लेकिन इसे संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित होने के लिए आवश्यक दो-तिहाई हाँ वोट नहीं मिले।
परिसीमन और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने सहित दो अन्य विधेयकों पर पहला विधेयक हारने के बाद मतदान नहीं कराया गया, केंद्र ने कहा कि वे महिला आरक्षण से संबंधित कानून से “आंतरिक रूप से जुड़े हुए” थे।