कर्नाटक HC ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के मानहानि मामले को खारिज कर दिया| भारत समाचार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अखबार के विज्ञापनों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी।

न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली गांधी की याचिका स्वीकार कर ली। (एएनआई फोटो)
न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली गांधी की याचिका स्वीकार कर ली। (एएनआई फोटो)

न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली गांधी की याचिका स्वीकार कर ली।

अदालत ने कहा, “कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। जहां तक ​​याचिकाकर्ता (गांधी) का सवाल है, कार्यवाही रद्द की जाती है।”

भाजपा नेता केशव प्रसाद ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और प्रचार नारों का हवाला देते हुए गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री (सीएम) सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

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विज्ञापनों में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत वसूल रही थी।

भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित उसकी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाते हुए झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया।

सिद्धारमैया, शिवकुमार और गांधी को जून, 2024 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में जमानत दे दी थी।

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