नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत “उद्योग” शब्द को परिभाषित करने के विवादास्पद मुद्दे पर 17 मार्च को सुनवाई शुरू करने वाली है।

शीर्ष अदालत की 17 मार्च की वाद सूची के अनुसार, मामले की सुनवाई नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, पीएस नरसिम्हा, दीपांकर दत्ता, उज्जल भुइयां, सतीश चंद्र शर्मा, जॉयमाल्या बागची, आलोक अराधे और विपुल एम पंचोली शामिल होंगे।
16 फरवरी को, अदालत ने नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिए जाने वाले व्यापक मुद्दों को तैयार किया था।
“क्या बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मामले में न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर द्वारा दी गई राय में पैराग्राफ 140 से 144 में निर्धारित परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए सही कानून बनाता है कि कोई उपक्रम या उद्यम ‘उद्योग’ की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं?
“और क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1982 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का मूल अधिनियम में निहित अभिव्यक्ति ‘उद्योग’ की व्याख्या पर कोई कानूनी प्रभाव है?” पीठ ने पूछा था.
इसमें कहा गया था कि नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों में से एक यह होगा कि क्या सामाजिक कल्याण गतिविधियों और योजनाओं या सरकारी विभागों या उनके उपकरणों द्वारा किए गए अन्य उद्यमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के प्रयोजन के लिए “औद्योगिक गतिविधियां” माना जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने पक्षों को 28 फरवरी तक अपनी लिखित दलीलें अपडेट करने या नई समेकित लिखित दलीलें जमा करने का और मौका दिया था।
इसने कहा था कि नौ न्यायाधीशों की पीठ 17 मार्च को सुनवाई शुरू करेगी और 18 मार्च को समाप्त होगी।
2017 में तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि उसकी राय है कि मुद्दे के “गंभीर और व्यापक प्रभाव” को ध्यान में रखते हुए उसके समक्ष अपील नौ न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष रखी जानी चाहिए।
मई 2005 में, शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 में “उद्योग” शब्द की परिभाषा की व्याख्या पर मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।
इसने कहा था कि बड़ी पीठ को आवश्यक रूप से सभी कानूनी सवालों पर सभी आयामों और गहराई से विचार करना होगा।
पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2005 के अपने आदेश में कहा था, ”हम अधिक कुछ कहना जरूरी नहीं समझते हैं और इन सभी वर्षों के अनुभव के साथ वर्तमान संदर्भ में परिभाषा खंड को इस तरह का अर्थ और प्रभाव देने के लिए इसे बड़ी पीठ पर छोड़ देते हैं और ‘उद्योग’ की संशोधित परिभाषा को 23 वर्षों तक निष्क्रिय रखा गया है।”
इसमें कहा गया था, “नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों की दबाव वाली मांगें और संशोधन अधिनियम को लागू करने में विधायिका और कार्यपालिका की असहायता हमें यह संदर्भ देने के लिए मजबूर करती है।”
तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस मुद्दे पर 1996 और 2001 में शीर्ष अदालत द्वारा पारित दो फैसलों के बीच “स्पष्ट विरोधाभास” पाए जाने के बाद मामला पांच न्यायाधीशों की पीठ तक पहुंच गया था।
इससे पहले, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 1996 के अपने फैसले में, 1978 के सात-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया था और माना था कि सामाजिक वानिकी विभाग “उद्योग” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
बाद में, 2001 में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जिसके बाद मामला पांच-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया।
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