नई दिल्ली, यहां की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आगजनी, दंगा और बर्बरता के आरोपी पांच लोगों को बरी कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह अब्दुल सत्तार, मुहम्मद खालिद, हुनैन, तनवीर और आरिफ के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर चांद बाग इलाके में दंगा, गैरकानूनी सभा और बर्बरता का आरोप लगाया गया था।
11 दिसंबर के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, “मुझे लगता है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है और सभी आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। तदनुसार आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।”
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने दावा किया था कि आरोपियों की तस्वीरें भजनपुरा पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी रामदास गुप्ता को दिखाई गईं थीं, जिसके पास दंगा और आगजनी की घटना हुई थी, लेकिन तस्वीरों का स्रोत स्पष्ट नहीं था।
न्यायाधीश ने कहा, “गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की ओर से यह दावा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था, को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।”
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उस पर पेट्रोल पंप पर हमला किया गया था और उसे अस्पताल में ही होश आया था, लेकिन इस दावे के विपरीत, उसके पिता ने उसे भजनपुरा चौक पर घायल पाया था।
न्यायाधीश ने बताया, “घायल के अनुसार, पेट्रोल पंप पर उसके सिर पर चोट लगने के बाद उसे सेंट स्टीफेंस अस्पताल में होश आया। इसलिए, इस गवाह के अकेले पेट्रोल पंप से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है।”
न्यायाधीश ने कहा, “शिकायतकर्ता को उसके पिता ने बेहोशी की हालत में पेट्रोल पंप पर नहीं, बल्कि भजनपुरा चौक और भजनपुरा पुलिस स्टेशन के सामने पाया था। इससे यह संदेह पैदा होता है कि चोट भजनपुरा पेट्रोल पंप पर लगी थी या नहीं।”
फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली के चांद बाग इलाके में पथराव और आगजनी को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिकायत एक तरुण द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि भीड़ ने उस पर हमला किया और भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास उसकी बाइक को आग लगा दी।
भजनपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें दंगा, गैरकानूनी सभा और आगजनी भी शामिल थी।
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