नई दिल्ली, रंजिनी शर्मा के लिए अपनी एक दिन की गोद ली हुई बेटी के साथ बंधना मुश्किल था क्योंकि उनके कार्यस्थल ने उन्हें मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह “बच्चे को स्तनपान नहीं करा रही थीं”।

वह नौ साल पहले था. आज, शर्मा को लगता है कि गोद लेने वाले माता-पिता को बच्चे के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए काम से समय निकालने का अधिकार होना चाहिए।
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि गोद लेने वाली मां को गोद लिए गए बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना, 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार होनी चाहिए, गोद लेने वाले माता-पिता, अधिकार समूहों और कानूनी विशेषज्ञों सहित हितधारकों ने पुष्टि की कि यह कदम माता-पिता और बच्चे के बीच मजबूत संबंध के लिए “आवश्यक और अनिवार्य” दोनों है।
शर्मा ने कहा कि चूंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ जुड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता था, इसलिए वह बच्चे के अनियमित नींद चक्र से चिढ़ जाती थीं।
बेंगलुरु स्थित वास्तुकार ने पीटीआई-भाषा को बताया, “बच्चे को किसी भी उम्र में गोद लिया जाए, मुझे लगता है कि माता-पिता को बच्चे के साथ शारीरिक संपर्क की जरूरत है, न केवल भावनात्मक जुड़ाव, बल्कि शारीरिक जुड़ाव भी। अन्यथा, बच्चा खोया हुआ महसूस करेगा। और यह सिर्फ जादुई तरीके से नहीं किया जा सकता है। बच्चे को आरामदायक महसूस कराना होगा और इसमें बहुत समय लगता है।”
यह निर्णय देते हुए कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60 के तहत आयु-आधारित वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि माता-पिता और बच्चे दोनों के लिए दत्तक परिवार के भीतर समायोजन और एकीकरण की प्रक्रिया, बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना काफी हद तक समान रहती है।
एक अन्य दत्तक मां, शिल्पा कुमार ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता-पिता के लिए मातृत्व अवकाश अधिक जरूरी हो जाता है।
“बड़े बच्चे आम तौर पर अपने जैविक माता-पिता को न जानने का सदमा झेलते हैं और परित्याग के मुद्दों का सामना करते हैं। बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए यह आवश्यक है कि वे एक-दूसरे के आदी हों, एक-दूसरे को समझें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जो बच्चे के लिए सुरक्षित और आरामदायक हो। अपनेपन का एहसास पाने में बहुत समय लगता है,” गुरुग्राम स्थित आईटी पेशेवर ने कहा।
100 पन्नों के अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि जो महिलाएं तीन महीने या उससे अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं, वे तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं के समान ही होती हैं, जहां तक उनकी भूमिका, जिम्मेदारियां और देखभाल के दायित्वों का संबंध है।
इसमें कहा गया है, “गोद लेने वाली माताओं की आवश्यक विशेषताओं, क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं में केवल गोद लेने के समय बच्चे की उम्र और गोद लेने के तुरंत बाद की अवधि के कारण कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता है।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया में बच्चे और गोद लेने वाली मां दोनों के लिए महत्वपूर्ण भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक समायोजन शामिल है।
बाल अधिकार कार्यकर्ता और हक: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की सह-संस्थापक एनाक्षी गांगुली ने कहा कि मातृत्व अवकाश के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कदम “आवश्यक और अनिवार्य” दोनों था और तर्क दिया कि पितृत्व अवकाश पर भी चर्चा होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह बिल्कुल आवश्यक और अनिवार्य है। केवल मां को ही नहीं, यहां तक कि पितृत्व अवकाश का लाभ भी दिया जाना चाहिए। इसके लिए समय, प्रयास और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों को गोद लेने वाले परिवार में बसाने और एकीकृत करने के लिए पितृत्व और मातृत्व अवकाश दोनों के सभी लाभ आवश्यक हैं।”
गांगुली ने कहा कि जिस तरह एक नवजात बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है और शुरुआती दिन यह भी निर्धारित करते हैं कि बच्चे को कोई चिकित्सीय समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या है या नहीं, यही बात गोद लेने वाले बच्चे पर भी लागू होनी चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया कि एक बड़ा बच्चा और भी अधिक हतप्रभ है क्योंकि उसके दिमाग में अपनेपन के बारे में सवाल आते रहते हैं।
उन्होंने कहा, “मैं जहां भी थी वहां से अचानक मुझे क्यों ले जाया गया और इस घर में डाल दिया गया? ये नए लोग कौन हैं? मुझे अचानक उन्हें मम्मी, पापा क्यों कहना चाहिए? वे अचानक मेरे माता-पिता कैसे बन गए? यह कोई स्विच ऑन, स्विच ऑफ बटन नहीं है कि बच्चा अंदर आता है और आपसे प्यार करने लगता है। हर किसी को समय की जरूरत होती है।”
शीर्ष अदालत ने केंद्र से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला कानून लाने का भी आग्रह किया, यह देखते हुए कि माता-पिता बनना एक अकेला कार्य नहीं है और जबकि मां बच्चे के विकास के लिए केंद्रीय है, पिता की भूमिका को नजरअंदाज करना अन्याय होगा।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 22 जुलाई 20009 के एक आदेश के अनुसार, एक पुरुष सरकारी कर्मचारी गोद लेने की तारीख से छह महीने के भीतर 15 दिनों का सवैतनिक पितृत्व अवकाश ले सकता है।
निजी कंपनियों को गोद लेने के लिए पितृत्व अवकाश प्रदान करने की आवश्यकता वाला कोई समान कानून नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट की वकील मैत्रेयी सचिदानंद हेगड़े ने कहा कि यह निष्कर्ष इस दृष्टि से निकाला गया है कि भले ही माता-पिता कम उम्र में गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दें, लेकिन जब गोद दिया जाता है, तब तक बच्चा तीन महीने से अधिक का हो चुका होता है।
हेगड़े ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 निजी और सरकारी दोनों तरह के सभी कर्मचारियों पर लागू है, और यदि कोई अपने अधिकारों से वंचित है तो वह संबंधित मंच तक पहुंच सकता है।
यदि किसी को इस लाभ से वंचित किया गया है, तो वे निश्चित रूप से उन मंचों पर जा सकते हैं जो अन्यथा उपलब्ध हैं जैसे कि यदि यह एक निजी संगठन है, तो आप श्रम कानून अदालतों में जाएंगे और यदि यह सरकारी है, तो आप न्यायाधिकरणों में जाएंगे,” उसने कहा।
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