हत्या के दोषी को 20 साल की सजा

8वां नेल्लोर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में बीस साल जेल की सजा सुनाई। यह घटना 28 फरवरी, 2017 को तत्कालीन एसपीएसआर नेल्लोर जिले (वर्तमान में यह मंडल तिरूपति जिले में है) के सुल्लुरपेटा मंडल के जंगलागुंटा में हुई थी।

दोषी पुली मुनीस्वामी शराबी था और अपनी पत्नी पुली मौनिका को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मुनुस्वामी ने नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और गुस्से में आकर उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। 4 मार्च को एक अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया।

मुकदमा आठ साल तक चला और अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें उस व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई, साथ ही ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया गया।

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