नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।

जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले को टाल दिया।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा था कि क्या वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा उनकी हिरासत पर दोबारा विचार करने की कोई संभावना है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा था कि वांगचुक पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 161 लोग घायल हो गए थे।
केंद्र और लद्दाख प्रशासन ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वांगचुक को सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को भड़काने के लिए हिरासत में लिया गया था, जहां क्षेत्रीय संवेदनशीलता शामिल थी।
वांगचुक की हिरासत को उचित ठहराते हुए, मेहता ने पीठ को बताया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत का आदेश देते समय सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था।
एनएसए केंद्र और राज्यों को व्यक्तियों को “भारत की रक्षा के लिए प्रतिकूल” तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने का अधिकार देता है। अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है, हालांकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है।
केंद्र ने कहा था कि वांगचुक ने जेन जेड को नेपाल और बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने की कोशिश की थी।
मेहता ने कहा था कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का भी जिक्र किया, जिसके कारण अरब दुनिया के देशों में कई सरकारों को उखाड़ फेंका गया।
29 जनवरी को, जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद वांगचुक ने इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने अरब स्प्रिंग की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक बयान दिया था, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलोचना और विरोध करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।
एंग्मो की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए “उधार ली गई सामग्री” और चुनिंदा वीडियो पर भरोसा करती है।
एंग्मो ने वांगचुक की हिरासत को अवैध और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली मनमानी कार्रवाई बताया है।
वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, जब दो दिन बाद लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी।
सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया.
याचिका में कहा गया है कि यह पूरी तरह से “निरर्थक” है कि लद्दाख और पूरे भारत में जमीनी स्तर की शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन दशकों से अधिक समय से पहचाने जाने के बाद वांगचुक को अचानक निशाना बनाया जाएगा।
एंग्मो ने दावा किया कि पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए किसी भी तरह से वांगचुक के कार्यों या बयानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
वांगचुक ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हिंसा की निंदा की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंसा से लद्दाख की “तपस्या” और पांच साल की शांतिपूर्ण खोज विफल हो जाएगी, एंग्मो ने कहा, यह उनके जीवन का “सबसे दुखद दिन” था।
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