नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अनुमति प्राप्त किए बिना कथित तौर पर एक ट्रस्ट – सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज – स्थापित करने के लिए अलीगढ़ स्थित एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, विकास से परिचित लोगों ने सोमवार को कहा।
एजेंसी ने प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के तहत 24 अक्टूबर को दायर अपनी पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में दोधपुर, अलीगढ़ के निवासी जसीम मोहम्मद को आरोपी के रूप में नामित किया। कानून पेशेवर और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कुछ प्रतीकों और नामों के अनुचित उपयोग को रोकता है।
नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) से शिकायत मिलने के बाद इस साल अप्रैल में मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू की थी – जो एफआईआर की पूर्ववर्ती जांच थी।
सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है, “प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज को केंद्र सरकार या पीएमओ की पूर्व अनुमति के बिना जसीम मोहम्मद द्वारा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1860 के तहत 25 जनवरी, 2021 को पंजीकृत किया गया था।”
केंद्रीय एजेंसी ने मामले की जांच के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, राउज़ एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली से अनुमति मांगी, जो 14 अक्टूबर को दी गई जिसके बाद जसीम मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
