मुंबई, स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सरकार के ‘सहयोग’ पोर्टल के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर “असंवैधानिक और अनुचित” हमला बताया है, क्योंकि यह अधिकारियों को सोशल मीडिया सामग्री को हटाने की अनुमति देता है।
कॉमेडियन ने बुधवार को दायर अपनी याचिका में मुख्य रूप से आईटी नियमों को चुनौती दी है, जिन्हें सहयोग पोर्टल के साथ अक्टूबर 2025 में संशोधित किया गया था।
उन्होंने दावा किया था कि ये उपकरण “गैरकानूनी रूप से” केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को “सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना, स्थायी रूप से निष्कासन या अवरुद्ध आदेश जारी करने के लिए” सशक्त बनाते हैं।
सरकार के अनुसार, सहयोग को आईटी अधिनियम, 2000 के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया था, ताकि गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने की सुविधा मिल सके।
पोर्टल का लक्ष्य सभी अधिकृत एजेंसियों और मध्यस्थों को एक मंच पर लाना है ताकि गैरकानूनी ऑनलाइन जानकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
वकील मीनाज काकालिया के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “आईटी नियमों और सहयोग पोर्टल के नियम 3 भी प्रथम दृष्टया असंवैधानिक हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से अस्पष्ट आधार पर इंटरनेट प्लेटफार्मों पर जानकारी को अवरुद्ध करने या हटाने में सक्षम बनाते हैं।”
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसी शक्तियां “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंवैधानिक और अनुचित प्रतिबंध के समान हैं”।
कॉमेडियन ने दावा किया कि ऐसी शक्तियां “संवैधानिक रूप से स्वीकार्य आधारों से परे हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत विस्तृत रूप से गिना गया है”।
याचिका में कहा गया है कि ये नए तंत्र इंटरनेट पर सभी सूचनाओं को “मनमाने ढंग से हटाए जाने के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, जिससे ऐसी कार्रवाई के खिलाफ कोई उपाय नहीं मिलता”।
कामरा ने जोर देकर कहा कि यह प्रभावी रूप से केंद्र और राज्यों में हजारों सरकारी अधिकारियों को शक्ति प्रदान करता है जो अनियंत्रित रह जाती हैं।
याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई होने की संभावना है.
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