विल्लुपुरम में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा

विल्लुपुरम में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक 31 वर्षीय व्यक्ति को नौ साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए दोषी ठहराया और 20 साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष अदालत के न्यायाधीश एम. विनोदा ने आरोपी व्यक्ति मैलम के एन. गौतमन पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता 3 अप्रैल, 2021 को अपनी दादी के घर गई थी। अपराधी ने लड़की का अपहरण कर लिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। टिंडीवनम ऑल वुमेन पुलिस ने POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और गौतमन को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत ने पीड़िता को ₹2 लाख मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।

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