शिलांग: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले की एक अदालत ने मंगलवार को इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए, जिनकी इस साल मई में सोहरा में उनकी हनीमून यात्रा के दौरान भाड़े के हमलावरों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी।

पांचों आरोपी – सोनम रघुवंशी, राजा की पत्नी; उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह; और तीन कथित हमलावरों, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 103(1) (हत्या), 238(ए) (साक्ष्य मिटाना), और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे।
सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किए जाने पर पांचों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया।
पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विवेक सियेम, जिन्होंने जांच की निगरानी की, ने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष अदालत के फैसले की सराहना करते हैं और मामले की सुनवाई अब देश के कानून के अनुसार होगी।
उन्होंने कहा, “हमें अदालत के समक्ष रखे गए सबूतों पर भरोसा है और हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है कि वह उचित तरीके से आगे बढ़ेगी।”
एसआईटी के अनुसार, सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाह ने कथित तौर पर राजा को खत्म करने की साजिश रची और जोड़े के हनीमून के दौरान हत्या को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश के तीन लोगों को काम पर रखा।
राजा की 23 मई, 2025 को सोहरा में वेई सॉडोंग फॉल्स के पास हत्या कर दी गई थी, और उसका शव एक सप्ताह बाद, 2 जून को, एक गहरी खाई से पाया गया था – जो मेघालय की सबसे व्यापक बहु-एजेंसी खोज और जांच अभियानों में से एक था।
एसआईटी ने सितंबर में 790 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, जीपीएस डेटा और कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों सहित फोरेंसिक, डिजिटल और भौतिक साक्ष्य शामिल थे।