
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका पर राजस्थान सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। फ़ाइल। | फोटो साभार: द हिंदू
सुप्रीम कोर्ट सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को राजस्थान गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका पर राजस्थान सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
प्रकाशित – 13 अप्रैल, 2026 01:45 अपराह्न IST
