सोमवार (16 फरवरी) को नगर निकायों के मेयर और डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर अप्रत्यक्ष चुनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत करीमनगर पुलिस आयुक्तालय सीमा में निषेधाज्ञा आदेश लगाए गए हैं।
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आदेश 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से 17 फरवरी, 2026 को सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे।
करीमनगर नगर निगम, चोप्पाडांडी, हुजूराबाद और जम्मीकुंटा नगरपालिका सीमा में तीन या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्रकाशित – 15 फरवरी, 2026 09:49 अपराह्न IST