मानव तस्करी मामले में चार बांग्लादेशी नागरिकों को एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई

बेंगलुरु में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी आरोपियों - जाकिर खान, बादल हौलादार, कबीर तालुकदार और मोहम्मद बच्चू घरामी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

बेंगलुरु में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी आरोपियों – जाकिर खान, बादल हौलादार, कबीर तालुकदार और मोहम्मद बच्चू घरामी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। | फोटो साभार: गेटी इमेजेज़

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी मामले में चार बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।

बेंगलुरु में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी आरोपियों – जाकिर खान, बादल हौलादार, कबीर तालुकदार और मोहम्मद बच्चू घरामी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया, साथ ही डिफ़ॉल्ट के मामले में एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी दी।

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