पुलिस ने सोमवार को कहा कि एक निजी कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा ने दो लोगों पर बेंगलुरु के एक विला में उसे नशीला पदार्थ देने और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। एक आरोपी ने शिकायत दर्ज कराई है कि महिला और उसके सहयोगियों ने मॉर्फ्ड वीडियो जारी करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का प्रयास किया है।
तमिलनाडु की कला स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा महिला द्वारा रविवार को दर्ज की गई शिकायत का हवाला देते हुए, पुलिस ने कहा कि कथित घटना 14-15 फरवरी की मध्यरात्रि को बेंगलुरु के जक्कुर में एक विला में एक पार्टी के दौरान हुई थी। उसकी शिकायत के आधार पर, अमृताहल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्व) जीके मिथुन कुमार ने कहा, “पीड़िता ने कहा कि घटना 14 फरवरी को हुई। उसकी शिकायत के आधार पर, हमने बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है और विस्तृत जांच शुरू की है।” उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की मेडिकल जांच हुई और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
शिकायत के अनुसार, महिला को आरोपियों में से एक ने विला में वेलेंटाइन डे समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जहां वह एक दोस्त के साथ पहुंची और अन्य आरोपियों से मिली। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके मना करने के बावजूद उसे जबरन गुलाबी रंग की गोली दी, जिससे उसे चक्कर आना, शारीरिक परेशानी और धुंधली दृष्टि का अनुभव होने लगा और कुछ ही मिनटों में वह बेहोश हो गई।
शिकायत में कहा गया है कि महिला दूसरे कमरे में जाग गई और दोनों पुरुष कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। उसने आरोप लगाया कि उसे कमरे में कैद कर दिया गया और अगले दिन दोपहर को ही रिहा किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि महिला की शिकायत एक दिन बाद आई है जब एक आरोपी ने मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोप लगाया कि छात्रा और उसके सहयोगियों ने एक विकृत वीडियो का उपयोग करके उससे पैसे ऐंठने का प्रयास किया। शनिवार को दर्ज की गई अपनी शिकायत में, व्यक्ति ने कहा कि पार्टी के बाद उसे धमकी भरे फोन कॉल आने लगे, जिसमें एक निजी समाचार चैनल से जुड़ा होने का दावा करने वाला व्यक्ति भी शामिल था।
व्यक्ति ने आरोप लगाया कि कॉल करने वालों ने छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित करने की धमकी दी और पैसे की मांग की। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(2) (जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने पुष्टि की कि वे दोनों मामलों की जांच कर रहे हैं। डीसीपी ने कहा, “हमने जबरन वसूली का मामला भी दर्ज कर लिया है और दोनों शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं और किसी भी कथित वीडियो रिकॉर्डिंग सहित डिजिटल साक्ष्य की जांच की जा रही है।”
