बॉम्बे HC ने मतदान से एक दिन पहले गोवा के पोंडा उपचुनाव के लिए ECI अधिसूचना को रद्द कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पोंडा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारत चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। फ़ाइल चित्र

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पोंडा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारत चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। फ़ाइल चित्र | फोटो साभार: द हिंदू

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पोंडा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारत के चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिससे 9 अप्रैल को होने वाला मतदान रद्द हो गया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि उपचुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गोवा विधानसभा का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है।

न्यायमूर्ति वाल्मिकी मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जामसंदेकर की खंडपीठ ने दो मतदाताओं, प्रीतम हरमलकर और अंकिता कामत द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति दे दी, जिन्होंने उप-चुनाव अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया और 9 अप्रैल का मतदान रद्द कर दिया।

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