बुजुर्ग महिला की हत्या के लिए व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

यहां की एक अदालत ने शनिवार को केशवदासपुरम में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनस ने पश्चिम बंगाल के 25 वर्षीय एडम अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

इससे पहले दिन में, अदालत ने अली को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 (घर में अतिक्रमण), 302 (हत्या), 393 (डकैती करने का प्रयास), 397 (मौत की कोशिश के साथ डकैती या डकैती) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत दोषी पाया।

अदालत द्वारा मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद एक नाटकीय दृश्य सामने आया, जिसमें अली ने अदालत कक्ष से बाहर भागकर भागने का प्रयास किया।

हालांकि, पुलिस कर्मियों और वकीलों ने उन्हें अदालत परिसर में ही रोक लिया।

बाद में उन्हें पूजापुरा स्थित तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अली, जो 68 वर्षीय मनोरमा के घर के पास एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, ने 7 अगस्त, 2022 को उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने कहा कि डकैती के प्रयास के दौरान उसने महिला की गला दबाकर और चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया।

हालांकि घटना के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे थंपनूर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि मुकदमे के दौरान 42 गवाहों, 80 दस्तावेजों और 20 भौतिक वस्तुओं की जांच की गई।

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