‘पूरी दुनिया को चिकन बेचकर जीने की ज़रूरत नहीं’: पंजाब पर्यटन सलाहकार ने अमृतसर में नॉन-वेज प्रतिबंध का बचाव किया

शहर को पवित्र दर्जा दिए जाने के बाद अमृतसर में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पंजाब सरकार के फैसले के बीच, पंजाब सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने रविवार को इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह शहर की आध्यात्मिक विरासत और गुरु रामदास साहिब की शिक्षाओं के प्रति सम्मान में लिया गया कदम है।

पंजाब सरकार ने अमृतसर और अन्य पवित्र शहरों में मांस, शराब, तंबाकू पर प्रतिबंध का आदेश दिया (प्रतिनिधि छवि)
पंजाब सरकार ने अमृतसर और अन्य पवित्र शहरों में मांस, शराब, तंबाकू पर प्रतिबंध का आदेश दिया (प्रतिनिधि छवि)

रविवार को एएनआई से बात करते हुए बाली ने कहा, “यह गुरु साहिब की भूमि है। गुरु रामदास साहिब ने इस शहर की स्थापना की थी, इसलिए श्रद्धा के साथ कहा जाना चाहिए कि हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि पंथ की सरकारें जो नहीं कर सकीं, वह हमने किया है और ये लोग हमारे साथ हैं।”

बाली ने शहर के आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, “हमारे गुरु साहिब से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम अनुरोध करते हैं कि लोग दूसरों से प्रभावित न हों। हम अनुरोध करते हैं कि हर कोई इसे स्वीकार करे।”

मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध के कारण आजीविका प्रभावित होने की चिंताओं पर बाली ने कहा, “पूरी दुनिया को चिकन बेचकर गुजारा नहीं करना है। अगर वे काम करते हैं, तो उन्हें कहीं और काम मिल जाएगा। वे इसे बाहर भी कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि निर्णय को अब औपचारिक रूप दे दिया गया है और इसे लागू किया जाएगा। बाली ने कहा, “यह अब कानून बन गया है और इसे लागू किया जाएगा।”

उनकी टिप्पणी पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में औपचारिक रूप से चारदीवारी वाले शहर अमृतसर, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) को राज्य के पवित्र शहर घोषित करने और उनकी धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रतिबंध लगाने के बाद आई है।

पंजाब के गृह मामलों के विभाग की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इस फैसले को पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस कदम के तहत, कई विभागों को तीन शहरों की अधिसूचित सीमा के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, उत्पाद शुल्क विभाग को चारदीवारी वाले शहर अमृतसर और श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो की नगर निगम सीमा के भीतर शराब और संबंधित उत्पादों की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इन क्षेत्रों में सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, पशुपालन विभाग से पवित्र शहरों की अधिसूचित सीमा के भीतर मांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। स्थानीय सरकार विभाग को अमृतसर, रूपनगर और बठिंडा के उपायुक्तों के साथ-साथ आदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है।

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