कई महिलाओं से बलात्कार के आरोपी पलक्कड़ विधायक राहुल ममकुत्तथिल को बुधवार को उनके खिलाफ दायर तीसरे बलात्कार मामले में जमानत दे दी गई और वह 18 दिनों के बाद जेल से बाहर आने वाले हैं।

पथानामथिट्टा सत्र न्यायालय के सत्र न्यायाधीश एन हरिकुमार ने निष्कासित कांग्रेस विधायक को जमानत दे दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है.
अदालत ने पिछले सप्ताह विस्तृत सुनवाई के बाद विधायक द्वारा दायर आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में, विधायक पर एक महिला ने अप्रैल 2024 में तिरुवल्ला के एक होटल के कमरे में उस समय यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है जब वह राज्य युवा कांग्रेस इकाई के प्रमुख थे।
महिला ने आरोप लगाया है कि ममकुताथिल ने 2024 में सोशल मीडिया पर उससे दोस्ती की, दोस्ती बढ़ाई और बाद में उससे शादी करने की इच्छा जताई। आरोप है कि उसने शादी की बात करने के बहाने उसे तिरुवल्ला के एक होटल के कमरे में बुलाया। होटल में विधायक ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया और शारीरिक चोटें पहुंचाईं।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब वह गर्भवती हो गई तो विधायक शादी के प्रस्ताव से मुकर गया। उसने कथित तौर पर उसे घड़ियाँ और जूते सहित उसके लिए महंगे उपहार खरीदने के लिए भी मजबूर किया। ऐसी खरीदारी के बिल जांच अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं।
विधायक को केरल पुलिस ने 11 जनवरी को एक गुप्त आधी रात के ऑपरेशन में उनके निर्वाचन क्षेत्र पलक्कड़ के एक होटल से हिरासत में लिया था।
पहले मामले में अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका, जिसमें एक महिला ने उन पर बलात्कार और गर्भावस्था को जबरन समाप्त करने का आरोप लगाया था, केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।