नेपाल सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 5 मार्च के आम चुनाव से सात दिन पहले मादक पेय की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
चुनाव आयोग (ईसी) ने कहा कि मतदान शुरू होने से 72 घंटे पहले नेपाल-भारत सीमा भी सील कर दी जाएगी।
एक नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से सात दिन पहले पूरे देश में मादक पेय की बिक्री और खपत पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध अंतिम चुनाव परिणाम प्रकाशित नहीं होने तक लागू रहेगा।
चुनाव आयोग ने कहा, “सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव से 72 घंटे पहले सीमा सील करने का निर्देश दिया गया है।”
2 मार्च की आधी रात से एक मौन अवधि शुरू हो जाएगी, जिसके बाद किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों को कानून के मुताबिक दंडित किया जाएगा।
चुनाव आयोग के अनुसार, अग्निशमन, एम्बुलेंस, दूरसंचार और बिजली रखरखाव वाहनों जैसी आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों को 4 मार्च की मध्यरात्रि से 5 मार्च को मतदान पूरा होने तक चलने की अनुमति नहीं है।
हालाँकि, चुनाव तिथि के दौरान भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ संचालित होंगी और यात्रियों को हवाई टिकट के आधार पर परिवहन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
आपातकालीन सेवाओं के मामले में अधिकारी 5 मार्च को वाहन पास जारी करेंगे। बिना विशेष पास के किसी भी वाहन को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी.
इस बीच, नेपाल सेना ने कहा कि वह आम चुनावों के लिए हवाई गश्त और संदिग्ध वस्तुओं को निष्क्रिय करने सहित तीन चरण की एकीकृत सुरक्षा योजना लागू कर रही है।
कुल 18.9 मिलियन पात्र मतदाता प्रतिनिधि सभा (एचओआर) के 275 सदस्यों का चुनाव करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए मतदान 5 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
