पणजी: उत्तरी गोवा की एक अदालत ने बुधवार को ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह-मालिकों गौरव और सौरभ लूथरा को वहां पेश किए जाने के बाद उनकी नए सिरे से मेडिकल जांच का आदेश दिया।
6 दिसंबर को हुई आग की घटना, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी, के सिलसिले में थाईलैंड से निर्वासित किए जाने के बाद दिन में ही दिल्ली से गोवा लाए गए भाइयों को उत्तरी गोवा के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के बाद मापुसा की अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को दोबारा मेडिकल जांच के लिए भेजा जाए। तदनुसार, दोनों को फिर से जिला अस्पताल ले जाया गया।
लूथरा बंधुओं के साथ गोवा पुलिस की एक टीम सुबह 10.45 बजे उत्तरी गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची।
दोनों को शुरू में चिकित्सा जांच के लिए सिओलिम के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। बाद में उन्हें मापुसा के जिला अस्पताल ले जाया गया।
उनके स्वास्थ्य मूल्यांकन के बाद, जिसमें एक घंटे से अधिक समय लगा, दोनों को वहां से लगभग 10 किमी दूर अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया।
अरपोरा गांव में हुए अग्निकांड के बाद अंजुना पुलिस ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोपों में मामला दर्ज किया था.
मंगलवार को थाईलैंड से निर्वासित होने के बाद दिल्ली पहुंचते ही लूथरा बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां की एक अदालत ने गोवा पुलिस को उनकी दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की इजाजत दे दी।
नाइट क्लब में आग लगने की घटना के कुछ घंटों बाद 7 दिसंबर की सुबह दोनों थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे, जिसके बाद अधिकारियों को इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करना पड़ा और उनके पासपोर्ट रद्द करने पड़े।
भारत सरकार के अनुरोध के बाद उन्हें 11 दिसंबर को फुकेत में थाई अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिसने बाद में दोनों देशों के बीच कानूनी संधियों के तहत उन्हें निर्वासित करने के लिए थाईलैंड में अधिकारियों के साथ समन्वय किया।
आग लगने के मामले में गोवा पुलिस पहले ही पांच प्रबंधकों और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है।