नशीली दवाएं बेचने के आरोप में दो को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई

शहर की एक अदालत ने 30 जनवरी को दो व्यक्तियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। दोनों को मैसूर में उदयगिरि पुलिस ने नशीली दवाएं बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान राजीव नगर निवासी 37 वर्षीय मुदस्सिर अहमद और 38 वर्षीय मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है, जिन्हें मैसूर में 7वें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराया था।

अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यहां शहर पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि जांच उदयगिरि पुलिस निरीक्षक सुधाकर केएन द्वारा की गई थी, और मामले की अदालत में लोक अभियोजक एनबी विजयलक्ष्मी द्वारा मुकदमा चलाया गया था।

पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे नशीले पदार्थों के उपयोग, भंडारण और परिवहन के संबंध में जानकारी देकर पुलिस विभाग को सहयोग करें।

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