नई दिल्ली, दिल्ली के द्वारका में हाल ही में हुई एसयूवी दुर्घटना के नाबालिग आरोपी के पिता ने घटना पर गहरा अफसोस व्यक्त करते हुए पीड़िता की मां से माफी मांगी है और कहा है कि वह “न्यायपालिका के फैसले का पालन करने के लिए तैयार हैं”।

यह दुर्घटना 3 फरवरी को द्वारका इलाके में हुई जब एक तेज रफ्तार एसयूवी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर एक सोशल मीडिया वीडियो फिल्माने के लिए किया जा रहा था, एक मोटरसाइकिल और एक टैक्सी से टकरा गई। दुर्घटना में 23 वर्षीय साहिल की जान चली गई और एक कैब ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।
टक्कर के समय आरोपी 17 वर्षीय लड़का गाड़ी चला रहा था।
पीटीआई से बात करते हुए, पिता ने कहा कि जब यह घटना हुई तब वह एक व्यवसाय के सिलसिले में राजधानी से दूर थे।
उन्होंने कहा, “मैं काम के सिलसिले में गोरखपुर में था जब मुझे 3 फरवरी को फोन आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत दिल्ली लौटा और पुलिस से जानकारी प्राप्त की।”
साहिल की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए पिता ने कहा कि वह जान गंवाने से बेहद दुखी हैं।
उन्होंने कहा, “मैं उस मां से ईमानदारी से माफी मांगता हूं जिसने अपने बेटे को खो दिया। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं और कानून और न्यायपालिका जो भी फैसला करेगी उसका पालन करूंगा।” उन्होंने कहा कि एक माता-पिता के रूप में, वह समझ सकते हैं कि शोक संतप्त परिवार किस दर्द का अनुभव कर रहा है।
भावुक होकर उन्होंने कहा, “मैं दुखी मां का सामना करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि मैं उनके नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता।”
उन्होंने कहा कि उनके वाणिज्यिक वाहन प्रबंधकों और ड्राइवरों द्वारा संचालित होते हैं, और सभी संबंधित रिकॉर्ड पारदर्शी और सत्यापन योग्य हैं। उन्होंने इस घटना को अपने बेटे की “बड़ी गलती” बताया और कसम खाई कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा।
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत देने के लिए पिता पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
इसके बाद का एक ताज़ा वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। एक राहगीर द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पीड़ित को सड़क पर पड़ा हुआ और एसयूवी को दुर्घटनास्थल पर दिखाया गया है। आरोपी और उसकी बहन को स्थानीय लोगों ने रोकते हुए भी देखा है।
पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने कहा कि आरोपी ने शुरू में खुद को 19 साल का बताया, लेकिन दस्तावेज सत्यापन से साबित हुआ कि वह नाबालिग है।
अधिकारी ने कहा, “नाबालिग को वाहन चलाने की इजाजत देने के लिए उसके पिता को बाध्य किया गया है और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा। आगे की जांच चल रही है।”
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