दिल्ली में निर्धारित समय से अधिक समय तक पटाखे फोड़ने, अवैध बिक्री के लिए 150 से अधिक मामले दर्ज किए गए

नई दिल्ली: अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि पुलिस ने पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन पर दिल्ली भर में 100 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और दिवाली समारोह के दौरान अवैध बिक्री के आरोप में 50 से अधिक मामले दर्ज किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

द्वारका जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले में तय समय से अधिक पटाखे फोड़ने के 24 मामले दर्ज किये गये. इसी तरह, रोहिणी जिले में भी उल्लंघन के 24 मामले और अवैध बिक्री के तीन मामले दर्ज किए गए।

अधिकारी ने कहा, “बाहरी उत्तरी जिले में, समय सीमा का उल्लंघन करने के लिए आठ मामले और अवैध बिक्री के लिए एक मामला दर्ज किया गया, जबकि बाहरी जिले में अनुमत समय से परे पटाखे फोड़ने के लिए 30 मामले और अवैध बिक्री के लिए 10 मामले दर्ज किए गए।”

दिल्लीवासियों की नींद मंगलवार को भारी धुंध के साथ खुली और हवा की गुणवत्ता ‘रेड जोन’ में रही, जिसके बाद कई लोगों ने कल रात सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दो घंटे की सीमा से अधिक पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई।

कुल 38 निगरानी स्टेशनों में से 35 ‘रेड जोन’ में थे, जो ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता का संकेत देते हैं।

हालाँकि, पुलिस ने जोर देकर कहा कि अदालत के आदेशों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में सख्त प्रवर्तन अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गयी है.

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि बड़े पैमाने पर उल्लंघन को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों और आवासीय कॉलोनियों में टीमें तैनात की गई हैं।

त्योहारी सप्ताह के दौरान निगरानी जारी रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर सुरक्षित रहे और हवा की गुणवत्ता और खराब न हो।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से उत्सव समारोह के दौरान वायु प्रदूषण और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदारी से जश्न मनाने और दिशानिर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया है।

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