दिल्ली पुलिस ने 145 अवैध पानी के टैंकर जब्त किए, एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा आदेशित अवैध पानी टैंकरों पर एक महीने की कार्रवाई के तहत, दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामे में ट्रिब्यूनल को बताया कि 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच 145 एफआईआर दर्ज की गईं और इतनी ही संख्या में टैंकर जब्त किए गए।

हलफनामे में कहा गया है कि केवल एक महीने में जब्त किए गए वाहनों की संख्या दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के आधिकारिक टैंकर बेड़े का लगभग 15-20% है।

28 मई, 2025 के अपने आदेश में, एनजीटी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जो भी टैंकर जीपीएस से सुसज्जित नहीं है और दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पानी की चोरी का आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। यह निर्देश 16 सितंबर को दोहराया गया।

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, सभी संयुक्त पुलिस आयुक्तों और पुलिस उपायुक्तों को अवैध पानी टैंकरों की पहचान करने, रोकने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे. जिला पुलिस इकाइयों को अनधिकृत बोरवेल और टैंकरों का पता लगाने और पर्यावरण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान और औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, “उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें टैंकरों को जब्त करना भी शामिल है।” रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 के तहत 145 एफआईआर दर्ज की गईं, जो चोरी के अपराध को परिभाषित करती है और दंडित करती है।

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