दिल्ली दंगा मामले की सुनवाई LIVE: सुप्रीम कोर्ट कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उमर खालिद को संविधान के प्रति ‘बहुत कम सम्मान’ है, वह जमानत के लिए केवल अनुच्छेद 21 का हवाला देगा

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों की ‘बड़ी साजिश’ मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर जोरदार आपत्ति जताई थी और दावा किया था कि वे जमानत पाने के लिए केवल संविधान का हवाला देते हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, “ये संविधान के प्रति बहुत कम सम्मान रखने वाले लोग हैं। केवल जमानत के लिए, वे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार) का हवाला देंगे।” वह जमानत याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया की समापन टिप्पणी में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ को संबोधित कर रहे थे।

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