दिल्ली के नारायणा में बिना एनओसी के चलती मिलीं 21 औद्योगिक इकाइयां, निरीक्षण से पता चला

नई दिल्ली, नारायणा के छावनी बोर्ड क्षेत्र में 21 औद्योगिक इकाइयां संबंधित प्राधिकरण से अपेक्षित एनओसी के बिना संचालित होती पाई गईं, वहां आयोजित एक निरीक्षण अभियान से पता चला है।

दिल्ली के नारायणा में बिना एनओसी के चलती मिलीं 21 औद्योगिक इकाइयां, निरीक्षण से पता चला
दिल्ली के नारायणा में बिना एनओसी के चलती मिलीं 21 औद्योगिक इकाइयां, निरीक्षण से पता चला

अधिकारियों के अनुसार, सीएक्यूएम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली छावनी बोर्ड के उड़नदस्तों ने मौजूदा पर्यावरणीय मानदंडों और भूमि-उपयोग नियमों के अनुपालन की जांच के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में एक संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया।

आवासीय परिसरों में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के संचालन के संबंध में ऑल नारायणा रेजिडेंट्स वेलफेयर समिति के सदस्यों की शिकायतों के बाद निरीक्षण किया गया।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के एक बयान में कहा गया है, “निरीक्षण अभियान के दौरान, शिकायत में उल्लिखित सभी स्थानों का दौरा किया गया और निरीक्षण के समय चालू पाई गई प्रत्येक औद्योगिक इकाई की जांच की गई। कुल मिलाकर, नारायणा के सीबी क्षेत्र में 21 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया।”

इसमें कहा गया है, “निरीक्षण से पता चला कि 21 में से 19 इकाइयां दिल्ली मास्टर प्लान -2021 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योगों की श्रेणी में आती हैं, हालांकि, उनके पास एनओसी नहीं है।”

शेष दो इकाइयाँ अनुमेय घरेलू उद्योगों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं थीं।

डीपीसीसी की सहमति नीति के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, आवासीय क्षेत्रों में काम करने वाले घरेलू उद्योगों को दिल्ली सरकार के उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

“निरीक्षण के दौरान, कोई भी निरीक्षण इकाई सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य एनओसी प्राप्त करने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थी।

“इन निष्कर्षों के मद्देनजर, सीएक्यूएम ने दिल्ली छावनी बोर्ड को इस मामले से अवगत कराया है और उसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी है कि सीबी क्षेत्र, नारायणा में औद्योगिक इकाइयों को अपेक्षित एनओसी सहित उचित अनुमति और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही काम करने की अनुमति दी जाए।”

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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