दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पण प्रावधान को चुनौती देने वाली क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर केंद्र, सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर सोमवार को केंद्र, सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में, भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पण प्रावधान को चुनौती देने वाली क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर केंद्र, सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पण प्रावधान को चुनौती देने वाली क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर केंद्र, सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से मिशेल की याचिका की विचारणीयता के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने मामले को 9 अप्रैल, 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

अपनी याचिका में, मिशेल ने 1999 में हस्ताक्षरित संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी है, जो अनुरोध करने वाले राज्य को प्रत्यर्पित व्यक्तियों पर न केवल उस विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया था, बल्कि संबंधित अपराधों के लिए भी।

इस संधि के तहत दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल के वकील ने तर्क दिया कि किसी प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके लिए प्रत्यर्पण हुआ था, न कि संबंधित अपराधों के लिए।

प्रत्यर्पण के बाद मिशेल को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

मिशेल ने 7 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी, जिसने उसे जेल से रिहा करने की मांग करने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए के तहत उसके आवेदन को खारिज कर दिया था।

वकील ने कहा कि मिशेल 4 दिसंबर, 2025 को जेल में सात साल पूरे कर लेगा और उसे एक बार भी जेल से रिहा नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच पिछले 13 साल से चल रही है और यह अब तक पूरी नहीं हुई है.

उनके वकील ने कहा कि मिशेल पहले ही अपराध के लिए अधिकतम संभव सजा, यानी सात साल पूरी कर चुका है, जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था और भारत में उसकी निरंतर हिरासत अवैध थी।

मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में से एक है जिनकी इस मामले में जांच की जा रही है। अन्य दो गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं।

अपने आरोपपत्र में, सीबीआई ने 556.262 मिलियन यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी, 2010 को हस्ताक्षरित सौदे के कारण सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो के अनुमानित नुकसान का आरोप लगाया है।

ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो मिले थे।

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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