तेलंगाना स्पीकर ने विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई पूरी करने के लिए SC से और समय मांगा

तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार

तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार

तेलंगाना में दलबदलू विधायकों की अयोग्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार के कार्यालय ने लंबित अयोग्यता याचिकाओं में सुनवाई पूरी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

यह कदम तब आया है जब दलबदल मामलों की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन महीने की अवधि 31 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। 31 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने स्पीकर को “हर कीमत पर तीन महीने के भीतर” कार्यवाही पूरी करने और किसी भी दलबदलू के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

यह आदेश भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की याचिकाओं के बाद आया, जिसमें कांग्रेस में शामिल होने या समर्थन करने वाले अपने पूर्व विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, स्पीकर की ओर से कार्य करते हुए तेलंगाना विधानसभा सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा। याचिका में कहा गया है कि अब तक केवल चार विधायकों से पूछताछ की गई है।

कुछ अन्य लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन वरिष्ठ नेता दानम नागेंदर और कादियाम श्रीहरि अभी तक स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए हैं या अपना हलफनामा जमा नहीं किया है, उन्होंने जवाब देने के लिए और समय मांगा है। 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस सरकार के तहत राजनीतिक पुनर्गठन के बीच 10 बीआरएस विधायकों ने पक्ष बदल लिया।

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