रायपुर:छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक उप-निरीक्षक की पत्नी द्वारा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गुरुवार को दो सदस्यीय समिति का गठन किया।
महानिरीक्षक (आईजी) आनंद छाबड़ा की अध्यक्षता वाला पैनल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रतनलाल डांगी के इस आरोप पर भी गौर करेगा कि महिला उन्हें परेशान कर रही थी, और उन्हें बदनाम करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी।
राज्य पुलिस ने गुरुवार को एक बयान में कहा, “आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, निष्पक्ष जांच करने के लिए आईजी आनंद छाबड़ा और डीआईजी मिलना कुर्रे की दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और समिति के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।”
डांगी वर्तमान में रायपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक के पद पर तैनात हैं।
अधिकारियों ने कहा कि महिला ने 15 अक्टूबर को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुणदेव गौतम के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें 2003-बैच के आईपीएस अधिकारी पर उसका शोषण करने और वर्षों तक शारीरिक, मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
अपने दावों के समर्थन में “डिजिटल साक्ष्य” भी जमा करने वाली महिला के अनुसार, वह डांगी से तब मिली थी जब वह कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में तैनात थे। उसने दावा किया कि वह संपर्क में रहा, उसे भावनात्मक और मानसिक शोषण का शिकार बनाया और जब उसने उसके पति की बातों का विरोध किया तो उसने उसके तबादलों को प्रभावित करने की धमकी दी।
डांगी ने दावा किया है कि महिला उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा।
डांगी ने कहा, “ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। महिला मुझे वर्षों से परेशान कर रही है और यहां तक कि अगर मैं उसके संपर्क में नहीं रहा तो उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी है।”
डांगी ने यह भी तर्क दिया कि महिला ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके आवास में बिना अनुमति के प्रवेश किया और उन्हें बदनाम करने के लिए उनके कर्मचारियों के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें साझा कीं।
उन्होंने कहा कि महिला ने उनके और उनके परिवार के बीच दरार पैदा कर दी है और वह पिछले दो वर्षों से मानसिक परेशानी में जी रहे हैं।
राज्य पुलिस ने कहा कि जांच पैनल उचित संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ जांच करेगा। कमेटी पहले शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करेगी और फिर आईपीएस अधिकारी का।
