पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। उनकी जमानत अर्जी पर 7 नवंबर को सुनवाई होनी है।

सरस्वती कथित छेड़छाड़ मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अनिमेष कुमार ने शुक्रवार को चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 14 नवंबर तक बढ़ा दी।
उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने 27 अक्टूबर को चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
पुलिस ने अदालत को बताया था कि अधिकांश पीड़ित सत्र अवकाश के कारण स्टेशन से बाहर हैं और उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी है।
जांच अधिकारी (आईओ) एसीपी वेद प्रकाश ने प्रस्तुत किया था कि उन्हें स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए, क्योंकि अधिकांश पीड़ित 4 नवंबर तक सत्र अवकाश के कारण स्टेशन से बाहर हैं और उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी है।
अदालत ने गंभीर रुख अपनाया और कहा कि चल रही जांच स्थगन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
13 अक्टूबर को कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से नया जवाब मांगा था.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने पहले जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया था. बताया गया है कि 16 पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं। 5 पीड़ितों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और 11 अन्य के मोबाइल फोन जब्त किए जाने हैं।
यह भी नोट किया गया कि एफएसएल परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित हैं। जांच जारी है और पुलिस गवाहों से सबूत इकट्ठा कर रही है।
आईओ ने अदालत के समक्ष कहा था कि इसमें अश्लील तस्वीरें और टिप्पणियां हैं और स्क्रीनशॉट उपलब्ध हैं। तीन महिलाओं समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
सरस्वती ने छेड़छाड़ के एक मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
3 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 17 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई.
दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती को 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की. आरोप है कि उन्होंने वसंत कुंज इलाके के एक शिक्षण संस्थान में 17 लड़कियों से छेड़छाड़ की.
चैतन्यानंद सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा में गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया था और 28 सितंबर को 5 दिन की रिमांड मिली थी.
वित्तीय अनियमितता मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी पिछली याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया। (एएनआई)
