नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घुसपैठ और अवैध प्रवास को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमावर्ती जिलों में गहन सतर्कता, समन्वित अंतर-एजेंसी कार्रवाई और सख्त वित्तीय जांच का निर्देश दिया।
पूर्णिया में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि एसआईआर अभ्यास के पूरा होने के बाद, सभी रिपोर्ट किए गए मौत के मामलों को उचित प्रक्रिया के माध्यम से पूरी तरह से सत्यापित किया जाएगा।
गृह मंत्री ने अधिकारियों से कहा, “पुष्टि होने पर, सटीकता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए यूआईडी डेटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन रिकॉर्ड और अन्य लागू सरकारी दस्तावेजों सहित प्रासंगिक आधिकारिक रिकॉर्ड में आवश्यक विलोपन और अपडेट किए जाएंगे।”
उन्होंने सीमा प्रबंधन को मजबूत करने, अवैध गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों के पास अवैध निर्माण, अवैध प्रवास, नकली मुद्रा नोट, अतिक्रमण और अनधिकृत वित्तीय प्रवाह जैसी चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर-एजेंसी कार्रवाई के समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया।
बैठक में उन व्यक्तियों के सत्यापन के लिए घर-घर सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया, जिनके बारे में बताया गया है कि वे प्रवासी हैं लेकिन सत्यापन के दौरान अनुपस्थित हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वास्तविक मतदाता गलती से नहीं हटाया जाए।
शाह ने विशेष रूप से वन और निर्जन क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाने का निर्देश दिया और ‘नो मैन्स लैंड’ पर पहचाने गए क्षेत्रों से अतिक्रमण तुरंत हटाने का आदेश दिया।
उन्होंने जिलाधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों द्वारा कानूनी और वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी। शाह ने कहा कि सभी बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी अनुपालन का पालन करना होगा, जिसमें उच्च मूल्य के नकद लेनदेन की रिपोर्टिंग और बैंक खातों के साथ पैन लिंकेज शामिल है।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव अनुपालन की समीक्षा करेंगे, खासकर सहकारी बैंकों से संबंधित।
केंद्रीय गृह मंत्री ने उच्च मूल्य की संपत्ति के लेनदेन की गैर-रिपोर्टिंग या दोषपूर्ण रिपोर्टिंग या निर्धारित मानदंडों से परे नकद लेनदेन से जुड़े उल्लंघनों के लिए उप-पंजीयक कार्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को एसएलबीसी में उठाएगी और सीमा के साथ सभी बैंक शाखाओं में नोट-सॉर्टिंग मशीनों की स्थापना के लिए आरबीआई के साथ मामला उठाएगी, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करेगी।
शाह ने आदेश दिया कि जिला मजिस्ट्रेट प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तपोषण के स्रोत वैध हैं और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि संदिग्ध तत्वों द्वारा संपत्ति खरीद के मामलों में फंडिंग स्रोत, क्रय क्षमता और पैन विवरण की गहन जांच की जाएगी।
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