नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले मामले में मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही थी।

एमएचए ने 28 अक्टूबर को एक अधिसूचना में कहा, “…केंद्र सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या उक्त मामले की सुनवाई पूरी होने तक, जो भी पहले हो, एनआईए की ओर से एनआईए विशेष अदालत, जम्मू और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के समक्ष एनआईए की ओर से एनआईए मामले संख्या आरसी-02/2025/एनआईए/जेएमयू से संबंधित मुकदमे और अन्य मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में वकील श्री सिंह को नियुक्त करती है।”
एचटी ने गुरुवार को बताया कि एनआईए जल्द ही पहलगाम हमले के मामले में एक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है, जिसमें प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के साथ-साथ तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों की सहायता करने वाले दो स्थानीय लोगों का भी नाम शामिल होगा।
अधिकारियों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि विशेष लोक अभियोजक जांच अधिकारी के साथ समन्वय में मुकदमे का नेतृत्व करेंगे।
18 सितंबर को, जम्मू की एक अदालत ने पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में अपनी जांच पूरी करने के लिए एनआईए को 45 दिन का विस्तार दिया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। बढ़ी हुई अवधि इस सप्ताह समाप्त हो जाएगी।
मामले से परिचित लोगों ने कहा कि संघीय एजेंसी को अपने आरोप पत्र में पहलगाम के दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथर और परवेज अहमद जोथर के साथ-साथ तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ अफगान और जिब्रान का नाम शामिल होने की उम्मीद है।
बशीर और परवेज़ जोथार को पहलगाम हमले के लगभग दो महीने बाद 22 जून को तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने और उनकी सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पहलगाम में 25 पर्यटकों और एक टट्टू संचालक की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई को दाचीगाम वन क्षेत्र में मार गिराया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जुलाई को संसद में पुष्टि की कि आतंकवादी पाकिस्तान से थे और लश्कर संगठन से जुड़े थे।
एनआईए ने मामले की जांच के सिलसिले में 1,000 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की है, जिनमें पर्यटक, खच्चर और टट्टू मालिक, फोटोग्राफर, कर्मचारी और दुकान कर्मचारी शामिल हैं।
