गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में तेजी लाएं: दिल्ली के श्रम मंत्री

श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को अधिकारियों को असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के श्रम कोड नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप हों।

गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में तेजी लाएं: दिल्ली के श्रम मंत्री
गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में तेजी लाएं: दिल्ली के श्रम मंत्री

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और अन्य श्रम संहिताओं के तहत नियमों के प्रकाशन और अधिसूचना के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश जारी किए गए थे।

अधिकारियों ने मंत्री को सभी चार श्रम संहिताओं – मजदूरी पर संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता – के तहत नियम बनाने में प्रगति के बारे में जानकारी दी। बैठक में श्रमायुक्त एवं वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

एक अधिकारी ने कहा, “सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्डों के गठन का प्रावधान करती है और इन श्रेणियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण को सक्षम बनाती है। यह संहिता कार्यबल के व्यापक हिस्से तक सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाती है।”

समीक्षा के दौरान, मिश्रा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी कवर श्रमिक श्रेणियों को लाभ के त्वरित और पारदर्शी वितरण के लिए सिस्टम स्थापित किया जाए।

मिश्रा ने कहा, “विभाग को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पूर्व-प्रकाशित नियमों का अध्ययन करने और जहां आवश्यक हो, कार्यान्वयन में एकरूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीय प्रावधानों के साथ दिल्ली के नियमों को संरेखित करने के लिए कहा गया है। चार श्रम संहिताओं के तहत सभी लंबित नियमों को भी जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि दिल्ली में श्रमिकों के लिए योजनाओं और लाभों को लागू किया जा सके।”

अधिकारियों ने कहा कि चार श्रम कोड 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित करते हैं, जिनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल हैं। निर्माण श्रमिक पहले भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 के तहत आते थे, अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत लाया गया है।

विभाग को नियमों की अधिसूचना के लिए आवश्यक शेष प्रक्रियात्मक चरणों को पूरा करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि एक बार अधिसूचित होने के बाद, नियम कल्याण बोर्ड स्थापित करने, पात्र श्रमिकों को पंजीकृत करने और राजधानी में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेंगे।

आगे की बैठकों में नियमों और कार्यान्वयन तंत्र को अंतिम रूप देने की प्रगति की निगरानी करने की उम्मीद है।

श्रम विभाग नियम लागू होने के बाद असंगठित और गिग श्रमिकों के पंजीकरण, लाभार्थियों की पहचान और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की भी जांच कर रहा है।

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