केरल सरकार ने वायनाड भूस्खलन प्रभावितों की ऋण देनदारियां लेने का आदेश जारी किया

केरल सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा वह 30 जुलाई, 2024 को वायनाड जिले में हुए भूस्खलन से प्रभावित लोगों की ₹18.75 करोड़ की ऋण देनदारी लेगी।

आदेश के अनुसार, सरकार ने 555 आपदा प्रभावित परिवारों की 1,620 ऋण देनदारियों को लेने के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से धनराशि भी मंजूर की।

राज्य ने केंद्र सरकार से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अनुसार ऋण माफ करने के लिए कदम उठाने को कहा था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा था।

हालाँकि सॉलिसिटर जनरल ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, बाद में अदालत को सूचित किया गया कि धारा 13, जिसके अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गंभीर आपदाओं के मामलों में ऋणों के पुनर्भुगतान में राहत की सिफारिश कर सकता है, को निरस्त कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने देनदारियां अपने ऊपर लेने का फैसला किया क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में अनुकूल रुख नहीं अपनाया था। कानूनी कार्यवाही पूरी करने में देरी से प्रभावित परिवारों को और अधिक परेशानी हो सकती है।

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