केरल उच्च न्यायालय ने अलग हो चुकी पत्नी के जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की

केरल उच्च न्यायालय ने अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की है और एक व्यक्ति पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है, जिस पर अपनी अलग रह रही पत्नी के जाली हस्ताक्षर का उपयोग करके रिट याचिका दायर करने का आरोप था।

उन्होंने कथित तौर पर अपनी अलग हो चुकी पत्नी के नाम पर एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। ऐसा कथित तौर पर एक आपराधिक मामले को दबाने के लिए किया गया था जो उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए उनके खिलाफ लंबित था। एकल न्यायाधीश द्वारा उनकी प्रारंभिक याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने याचिका दायर की।

यह मामला तब सामने आया जब उसकी अलग रह रही पत्नी ने पुलिस से शिकायत की कि याचिकाएं उसकी सहमति या जानकारी के बिना दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अवमानना ​​कार्यवाही समाप्त होने तक उन्हें भारत छोड़ने से रोकने का निर्देश जारी किया।

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