जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सिबी अधित्या सेंथिल कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त करने के लिए कुड्डालोर जिले में एक चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
जनता शिकायतों के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 1800 425 0037, 04142 – 290119 और व्हाट्सएप – 82487 74852 पर संपर्क कर सकती है।
सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उड़नदस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। जिले में आदर्श संहिता के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वीडियो निगरानी टीमों का गठन किया गया था।
जिले में नौ विधानसभा क्षेत्र हैं – थिट्टागुडी (आरक्षित), वृद्धाचलम, नेवेली, पन्रुति, कुड्डालोर, कुरिंजिपडी, भुवनागिरी, चिदंबरम और कट्टुमन्नारकोविल (सुरक्षित)। फरवरी में जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, जिले में 20,15,796 मतदाता हैं, जिनमें 9,91,527 पुरुष, 10,23,976 महिलाएं और 293 अन्य हैं।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ उड़न दस्ते, नौ स्थैतिक निगरानी दल और एक वीडियो निगरानी दल तैनात किया गया है। टीमें चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहेंगी और नकदी या उपहार के वितरण पर नजर रखेंगी। टीमें चौबीसों घंटे तीन पालियों में तैनात रहेंगी।
कुड्डालोर जिले में कुल 2,590 मतदान केंद्र हैं। उनमें से नौ बूथों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाएगा जबकि एक बूथ का प्रबंधन पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।
श्री कुमार ने कहा कि पुडुचेरी के साथ अंतरराज्यीय सीमा के पास स्थित छह जांच चौकियों पर निगरानी मजबूत की गई है। इन चेक-पोस्टों पर 360 डिग्री तक घूमने वाले दिन और रात के रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे लगाए गए हैं, जबकि जिले की सीमा पर 10 चेक-पोस्टों पर सीसीटीवी तैनात किए गए हैं।
सुविधा ऐप
सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को चुनावी सभाएं आयोजित करने के लिए 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन https://suvidha.eci.gov.in के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए।
निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्रों में मकान मालिकों की अनुमति से भी दीवार लेखन, पार्टी के झंडे, विज्ञापन होर्डिंग, दीवार पोस्टर और नारे लिखने की अनुमति नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि एवं भवनों पर जमींदारों की अनुमति के बिना दीवार भित्तिचित्र एवं नारे लेखन का कार्य नहीं किया जाना चाहिए।
किसी भी सरकारी भूमि या भवन का उपयोग पार्टी के झंडे लगाने, होर्डिंग्स लगाने और दीवार लेखन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
कलेक्टर ने राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों से आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कर प्रशासन को सहयोग करने की अपील की।
प्रकाशित – 16 मार्च, 2026 10:44 अपराह्न IST