अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार के राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (एसएसआरबी) ने 1993 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए देविंदर पाल सिंह भुल्लर की समयपूर्व रिहाई की याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया है।

आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि एसएसआरबी ने पिछले साल दिसंबर में हुई एक बैठक में समयपूर्व रिहाई के 51 मामलों पर विचार किया था, जिसमें भुल्लर सहित 24 आवेदनों को खारिज कर दिया था।
हालांकि, एसएसआरबी ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (इसाक-मुइवा) (एनएससीएन-आईएम) के स्वयंभू “लेफ्टिनेंट कर्नल” होपसन निंगशेन की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश की, जिन्हें फरवरी 2009 में उखरूल जिले में मणिपुर के तीन सरकारी अधिकारियों के अपहरण और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अधिकारियों ने कहा कि उनकी रिहाई की सिफारिश केंद्र की सहमति के अधीन की गई है।
भुल्लर को 1993 के विस्फोट में दोषी ठहराया गया था जिसमें नौ लोग मारे गए थे और 31 अन्य घायल हो गए थे। जीवित बचे लोगों में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख एमएस बिट्टा भी शामिल थे।
भुल्लर को अगस्त 2001 में एक निर्दिष्ट टाडा अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, उन्हें जून 2015 में तिहाड़ जेल से अमृतसर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि एसएसआरबी ने भुल्लर के खराब स्वास्थ्य और कथित अस्वस्थता के संदर्भ के बावजूद उनके मामले को 2022 में स्थगित कर दिया था, और बाद में 2024 में उनकी समयपूर्व रिहाई को खारिज कर दिया था। हालांकि केंद्र ने सितंबर 2019 में, गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती के अवसर पर भुल्लर सहित आठ सिख कैदियों को विशेष छूट की सिफारिश की थी, लेकिन कुछ एसएसआरबी सदस्यों ने अपराध की गंभीरता और चिंताओं का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी कि उनकी रिहाई से चरमपंथी भावनाएं बढ़ सकती हैं।
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने पिछले सप्ताह जारी एक आदेश में कहा कि उपराज्यपाल ने एसएसआरबी की सिफारिश पर 26 आजीवन कारावास के दोषियों की शेष सजा माफ कर दी है।
रिहा किए गए लोगों में नाइजीरियाई नागरिक केनेथ चिडी ओन्याघला भी शामिल है, जिसे 2022 की हत्या और डकैती के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आदेश में कहा गया है कि रिहाई के तुरंत बाद उन्हें उनके गृह देश भेज दिया जाएगा।