महाराष्ट्र का राज्य चुनाव आयोग डुप्लिकेट और गायब प्रविष्टियों से कैसे निपटेगा? कौन आपत्ति उठा सकता है और उनका समाधान कैसे किया जाएगा? क्या मतदाता सूची पर विपक्ष की चिंताओं का समाधान किया जाएगा? कौन से कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि मतदाता एक से अधिक मत न डालें?
