संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वैश्विक टैरिफ की वैधता पर फैसला टाल दिया।

अदालत, जो आमतौर पर किसी निश्चित तारीख पर आने वाले फैसलों की पहले से घोषणा नहीं करती, ने सुनवाई की अगली तारीख की घोषणा नहीं की।
रॉयटर्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मंगलवार को तीन फैसले जारी किए, लेकिन ट्रम्प के टैरिफ की वैधता के बहुप्रतीक्षित मुद्दे पर फैसला नहीं किया। अदालत ने पिछले हफ्ते भी अमेरिकी राष्ट्रपति की वैश्विक टैरिफ नीति की चुनौतियों पर फैसला रोक दिया था।
मामले पर 5 नवंबर, 2025 की सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों से संकेत मिला था कि अदालत को संदेह था कि ट्रम्प के पास 1977 के कानून के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार था, जो आपातकालीन स्थितियों के तहत राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां देता है।