संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को भारत के ‘शांति’ विधेयक 2025 का स्वागत किया और इसे “मजबूत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी” और “शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग” की दिशा में एक कदम बताया।
भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा किया और लिखा, “हम भारत के नए #SHANTIBill का स्वागत करते हैं, जो एक मजबूत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी और शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में एक कदम है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त नवाचार और अनुसंधान एवं विकास करने के लिए तैयार है।”
शांति विधेयक का अर्थ ‘भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति’ विधेयक, 2025 है।
यह विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित कर दिया गया और निजी कंपनियों के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी अधिनियम) 2010 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव है।
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शांति विधेयक, 2025 क्या है?
सरकार के अनुसार, शांति विधेयक “भारत के परमाणु कानूनी ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाता है” और “नियामक निरीक्षण के तहत परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है”।
यह “परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को वैधानिक मान्यता प्रदान करके वैधानिक विनियमन को मजबूत करता है” और “भारत के स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण और 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के दीर्घकालिक उद्देश्य का समर्थन करता है।”
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अब तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित कर सकती थीं, हालाँकि संयुक्त उद्यमों की अनुमति थी। हालाँकि, शांति विधेयक के तहत, किसी भी कंपनी या संयुक्त उद्यम को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद देश के भीतर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या रिएक्टर का निर्माण, स्वामित्व, संचालन या डीकमीशन करने की अनुमति है, जिसके लिए विकिरण जोखिम पर सुरक्षा प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
विधेयक में कहा गया है, “भारत सरकार का कोई भी विभाग या ऐसी सरकार द्वारा स्थापित या स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई संस्थान या प्राधिकरण या निगम, कोई भी सरकारी कंपनी, कोई अन्य कंपनी, उपरोक्त में से किसी के बीच एक संयुक्त उद्यम; या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दिया गया कोई अन्य व्यक्ति, ऐसी सुविधाएं स्थापित करने या ऐसी गतिविधियां करने के लिए” लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।