‘अपराध की गंभीरता बढ़ी…’: यौन शोषण मामले में ‘भगवान’ चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत

स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने सोमवार को उन 17 महिला छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि मामले में पीड़ितों की संख्या के कारण अपराधों की गंभीरता कई गुना बढ़ गई है, जिन्होंने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता है, पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। (एएनआई)

जमानत याचिका के दौरान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश ने याचिका को 27 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि कार्यवाही के दौरान वैधानिक जमानत देने के लिए वर्तमान चरण में कोई आधार नहीं बनाया गया है।

चैतन्यानंद सरस्वती एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जहां उन पर एक निजी प्रबंधन संस्थान की 17 महिला छात्रों से छेड़छाड़ का आरोप है। प्राथमिकी के अनुसार, सरस्वती ने कथित तौर पर छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में आने के लिए मजबूर किया और उन्हें अजीब समय पर अनुचित पाठ संदेश भेजे।

न्यायाधीश की यह टिप्पणी बचाव पक्ष के वकील द्वारा इस बात पर जोर देने के बाद आई कि सरस्वती को मामले में फंसाया गया है।

इस पर न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, “पीड़ितों की संख्या के कारण अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है।”

इससे पहले वकील ने कहा कि सरस्वती को झूठा फंसाया गया है और झूठा मामला दर्ज कराया गया है. वकील ने दावा किया कि पीड़ित लड़कियों को धमकाया गया और कहा गया कि उनकी छात्रवृत्ति वापस ले ली जाएगी.

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वकील के दावों पर न्यायाधीश ने कहा, “आप कह रहे हैं कि उसे (आरोपी) फंसाया गया है। लेकिन 16 पीड़ित हैं। एक, दो, संभवतः तीन को भी प्रेरित करना संभव है, लेकिन सभी 16 को राजी करना कैसे संभव है?” जज ने आगे सवाल किया.

सरस्वती के वकील ने कहा कि बीएनएस धारा 232 को छोड़कर उनके खिलाफ सभी कथित अपराध जमानती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को झूठे सबूत देने के लिए धमकी देने के लिए है। इसके अलावा, जांच के दौरान बाद में जो अपराध जोड़े गए, उनमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था।

उन्होंने यह भी कहा कि एक निजी प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष सरस्वती को कथित अपराधों से जोड़ने का कोई भौतिक सबूत नहीं है और बीएनएस धारा 232 इस मामले में लागू नहीं होती है। वकील ने कहा, “दावा यह है कि उन्होंने होली के दौरान अपने शिष्यों को रंग लगाया और उनसे हाथ मिलाया। अगर आप इन आरोपों को करीब से देखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यौन अपराध बनता हो।”

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इस पर जज ने सवाल किया कि क्या सभी 16 पीड़ितों के बयान ठोस सबूत नहीं हैं.

कार्यवाही के दौरान, निजी प्रबंधन संस्थान के वकील ने अदालत को बताया कि सरस्वती के दुष्कर्म के बारे में एक महिला भारतीय वायु सेना समूह कप्तान से एक ईमेल प्राप्त होने के बाद वर्तमान मामले में “पर्दाफाश हो गया”।

जांच अधिकारी (आईओ) ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ताओं की व्हाट्सएप चैट को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि उनके फोन पर “गायब होने वाले संदेश” सुविधा सक्रिय हो गई थी, जिससे सबूत के रूप में केवल स्क्रीनशॉट बचे थे।

आईओ ने कहा, “मामले में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने छात्रों पर चैट डिलीट करने का दबाव डाला।”

जब अदालत ने पूछा कि क्या इन तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, तो आईओ ने जवाब दिया कि उन्हें केवल “बाध्य” किया गया था।

बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर ध्यान देते हुए अदालत ने सरस्वती की जमानत पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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